The Excessive Court docket elevated the compensation for the loss of life of a lady to Rs 3.15 lakh. | हाईकोर्ट ने कहा-गृहिणियों की आय को नहीं आंका जा सकता: महिला की मौत पर मुआवजा 3.15 लाख बढ़ाया; बीमा कंपनी ने कहा-कमाई नहीं कर रही थी – Jodhpur Information
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक्सीडेंट में महिला की मौत होने पर परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि 3.15 लाख रुपए बढ़ाने का फैसला सुनाया है। जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा- गृहिणी की काल्पनिक आय (घर में निस्वार्थ किए जाने वाले कामों की आय . साल 2011 में सड़क हादसे में […]





