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जमानती अपराध में आरोपी महिलाओं की जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें जेल भेजने के मामले में हाई कोर्ट ने संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे से दो सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं दोनों आरोपी महिलाओं को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। जस्टिस अनिल कु
पुलिस अनुसंधान में दोनों के खिलाफ जिन धाराओं में अपराध प्रमाणित माना है, वे जमानती हैं, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजते समय ध्यान नहीं रखा। वहीं एडीजे ने भी 24 जून को उनके जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया, जबकि उनके खिलाफ पहले का कोई आपराधिक केस नहीं है। इस मामले की ट्रायल में लंबा समय लगने की संभावना है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। विरोध में राज्य सरकार ने कहा कि आरोपी महिलाओं का अपराध प्रमाणित है और उन्हें जमानत नहीं दी जाए। हाई कोर्ट ने आरोपी महिलाओं को जमानत दे दी।
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