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सीकर पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने 17 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले में एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना में शामिल एक आरोपी की ट्रायल के दौरान हुई मौत हो गई थी।
लोक अभियोजक भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि 3 सितंबर 2018 को 17 साल की नाबालिग लड़की के दादा ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि उनकी पोती 1 सितंबर को सुबह स्कूल के लिए निकली। लेकिन वापस नहीं लौटी। नाबालिग की उन्होंने काफी तलाश की लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की।
इसके बाद मामले में नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया गया। जिसने बयानों में बताया कि स्कूल जाते आरोपी मंगल उर्फ मंगलचंद (28) निवासी गोकुलपुरा और अनिल कुमार (27) पुत्र स्व. नंदलाल निवासी गोकुलपुरा उसका किडनैप कर कमरे पर ले गए। जहां दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया।
ऐसे में मामले में दोनों आरोपी मंगलचंद और अनिल कुमार को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। ट्रायल के दौरान आरोपी मंगलचंद की मौत हो गई। ऐसे में कोर्ट के द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप कर दी गई। अब दूसरे आरोपी अनिल को कोर्ट ने गैंगरेप के मामले में 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने पीड़िता को पीड़िता प्रतिकर स्कीम से 2 लाख रुपए प्रतिकर राशि देने का भी आदेश दिया है। लोक अभियोजक भवानी सिंह ने बताया कि इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को सजा हुई। मामले में 33 गवाह और 48 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। यह फैसला पोक्सो कोर्ट 1 के जज विक्रम चौधरी ने सुनाया।
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