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युवक और उसके दोस्त को SC-ST कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्यारे ने अपनी प्रेमिका के पति की शराब की बोतल से गला काट कर हत्या की थी। इसके बाद उसके शव को कुएं में फेंक कर फरार हो गया था। मामले में मृतक युवक की मां ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत सहा
कोर्ट ने सजा सुनाते हुए हत्यारों पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं महिला जज आरती माहेश्वरी ने फैसला सुनाते हुए कविता भी लिखी है।
उन्होंने लिखा- नादान सा एक सपना, आंखों में लिए चला था। उम्र थी बस उन्नीस, मगर दिल में सागर पला था। जिसे समझा था अपना, उसी ने मोहब्बत के नाम पे, धोखे का खंजर चला दिया। शीशे की किरचों से, रूह को छलनी कर दिया। बोतल की चोट ने जिस्म को चीखों से भर दिया। फिर उस मासूम को कुएं में फेंक दिया गया। सबूतों को मिटाकर, गुनाह को ढक दिया गया। पर खामोशी भी, एक दिन चीख उठी जरूर।
बोतल से गला काटा था
विशिष्ट लोक अभियोजक मेघराज जाट ने बताया- घटना 4 अप्रैल 2024 की टोक की है। यहां पति की शराब की बोतल से गला काट कर हत्या की गई थी। वहीं हत्या के आरोप में युवक और उसके दोस्त को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
पत्नी से थे अवैध संबंध
पुलिस जांच में सामने आया था कि युवक के मृतक की पत्नी से अवैध संबंध थे। युवक ने पति को अवैध संबंधों में बाधक मान अपने दोस्त के साथ मिल प्रेमिका के पति की हत्या की योजना बनाई। योजना के मुताबिक अप्रैल 2023 को पति को बरगला कर सुनसान जगह ले गए। जहां शराब की बोतल को तोड़ उससे गला रेत हत्या कर दी थी। उसके बाद उसके शव को पास ही सुनसान इलाके में कुएं में फेंक दोनों फरार हो गए थे।
विशिष्ट लोक अभियोजक मेघराज जाट ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की और से पैरवी करते हुए 28 गवाह और 92 दस्तावेज पेश किए है। आज हत्यारों को सजा सुनाने के साथ हीं कोर्ट ने मृतक की मां को भी पीड़ित प्रतिकर स्कीम से उचित सहायता राशि दिलाए जाने की भी अनुशंसा की है।
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