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प्रदेश में बैलों से खेती करने वाले लघु और सीमांत किसानों को अब रबी सीजन से पहले राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली 30 हजार की प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाएगी। मौजूदा मानसून में खरीफ की फसलों की लगभग बुवाई पूरी हो चुकी है। ग्वार सहित कुछेक फसलों की बुवा
राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने व पशुओं के संरक्षण के लिहाज से बजट में यह घोषणा की थी। मगर अभी तक योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जारी है। इसकी अधिसूचना सभी जिला मुख्यालयों को भेजी गई है। पोर्टल डवलप होने के बाद किसानों के आवेदन लिए जा सकेंगे। हालांकि योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को कई शर्तें व नियमों का पालन करना होगा। सबसे बड़ी शर्त तो यही है कि एक बैल वाला किसान इस प्रोत्साहन राशि को लेने का पात्र ही नहीं है। उनके पास दो बैल होने जरूरी है। इसी तरह लघु और सीमांत किसान होने का प्रमाण पत्र तहसीलदार से प्रमाणित करा होगा। साथ ही बैलों का पशु बीमा होना भी जरूरी है। बैलों की उम्र 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मंदिर भूमि पर खेती करने वाले पुजारी भी योजना के पात्र होंगे लेकिन उसका मंदिर संरक्षक का दस्तावेज भी जरूरी रहेगा। वहीं, प्रदेश के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में रहने वाले किसान, जिनके पास अगर राज्य सरकार की ओर से दिए गए वनाधिकार पट्टे हैं तो वे भी योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। ऐसे पट्टों पर जमीन का स्थान, क्षेत्रफल, अक्षांश और देशांतर लिखा होना भी जरूरी है।
किसान जनआधार, आधार कार्ड, जमाबंदी, वनाधिकार पट्टा, भू–स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक प्रमाण पत्र, बैलों के साथ किसान का फोटो, पशु बीमा पॉलिसी और उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, 100 रुपए के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र, लघु–सीमांत किसान का प्रमाण पत्र के साथ ई–मित्र या राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकेगा।
जनआधार से जुड़े खाते में जमा होंगे रुपए
ऑनलाइन मिले आवेदनों के भौतिक सत्यापन के बाद वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी। किसानों को 30 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि उनके जनआधार से जुड़े खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं, भौतिक सत्यापन के दौरान स्थानीय कर्मचारी किसान और बैलों के साथ फोटो लेकर जियो टैग भी करेंगे। योजना का लाभ सिर्फ लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों को ही दिय जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि छोटी जोत वाले किसान ही बैलों से खेती कर रहे हैं। इसीलिए 2 हेक्टेयर तक का मापदंड रखा गया है।
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