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अलवर कोर्ट ने रेप का मुकदमा करने वाली महिला को ही 20 साल की सजा सुना दी। आरोपी युवक नाबालिग निकला। आरोपी महिला के साथ उसके 9 महीने के बेटे को भी जेल जाना पड़ा है। जब महिला ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था कि वह करीब 8 महीने की गर्भवती भी थी।
वशिष्ठ लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि तिजारा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 11 अगस्त 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके परिवार में भतीजे पर ही रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी पुलिस ने जांच की तो तथ्य सही नहीं मिले। पुलिस ने दोनों की कॉले रिकॉर्ड निकाली तो पता चला कि दोनों के बीच करीब 6 महीने में 832 बार कॉल हुए हैं। जिससे जाहिर हो गया कि मामला रेप का नहीं हो सकता। इसके अलावा अन्य सबूत भी पुलिस के हाथ लगे। इन सबको कोर्ट में पेश किया गया। गवाह व सबूत मिलने पर कोर्ट ने रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला को ही 20 साल की जेल की सजा सुना दी। सजा सुनाने वाली भी महिला जज है।
असल में महिला ने पति के साथ तिजारा थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसके भतीजे ने कई जबर्दस्ती कई बलात्कार किया है। एफआईआर में यह भी कहा गया कि 6 महीने पहले से रेप किया। फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप करता रहा है। लेकिन 6 महीने पहले से आरोपी नाबालिग था।
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