कोटा के ग्राम पंचायत कुंदनपुर की तत्कालीन सरपंच मीना देवी और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ पद के दुरुपयोग व अनियमितता किए जाने के मामले में सरकार ने ACB को सोंपा मामला। सांगोद के उप प्रधान ओम नागर अडूसा ने मामले को लेकर राज्य सरकार को शिकायत की थी। जि

अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन सचिव इंद्रजीत सिंह ने कोटा जिला परिषद सीईओ को भेजा लेटर
सांगोद प्रधान जयवीर सिंह अमृतकुआं व उप प्रधान ओम नागर अडूसा ने बताया कि पंचायत समिति सांगोद के गांव अडूसा में विवादित भूमि पर विधायक कोष से की गई गलत स्वीकृति, चारागाह भूमि पर पट्टे जारी करने व ग्राम पंचायत सरपंच के विगत 10 वर्ष व वर्तमान कार्यकाल की जांच के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने तत्कालीन सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मामला भेजा गया।
मामले के अनुसार ग्राम पंचायत कुंदनपुर की सरपंच मीना देवी के द्वारा ग्राम किशनपुरा में चारागाह भूमि को आबादी में परिवर्तित कराकर वर्ष 2021 में बेशकीमती भूमि पर एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 4 जनों को 100 रुपए की दर से पट्टे जारी कर दिए गए। जबकि पट्टे डीएलसी दर पर जारी किए जाने चाहिए थे। ऐसे में, ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई गई। जिन व्यक्तियों को पट्टे जारी किए गए उन्होंने दिए गए पट्टे से अधिक भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। किशनपुरा से लगभग 1 किलोमीटर दूर मंडाप, कुंदनपुर, घाटोलिया और किशनपुरा के चौराहे पर इन भूखंडों पर पट्टाधारियों ने मकान और दुकानें बना ली हैं। जो पूर्व में नहीं थी। जांच के बाद विभाग द्वारा पट्टों को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है ।
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