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मासूम बच्चों पर जानलेवा हमला करने के करीब 5 साल पुराने मामले में ADJ कोर्ट क्रम 6 ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी गौरव (33) को 7 साल कारावास की सजा से दंडित किया है। पैसा नहीं देने पर आरोपी ने अपने भांजों पर चाकू से हमला किया था।
अपर लोक अभियोजक प्रियंका जादौन ने बताया कि फरियादी नीरज सिंह ने जून 2020 में भीमगंजमंडी थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया कि वो यूनिट 7 राज एनसीसी (एयर) में सर्विस करते है। सरकारी क्वाटर (कोटा मिलिट्री स्टेशन) में रहते है। उसकी पत्नी के बुआ का लड़का गौरव दिल्ली का रहने वाला है। जो 3 मार्च दिल्ली से कोटा हमारे पास आया था। कोरोना वायरस के चलते लॉक डाउन लग गया। जून 2020 में लॉक डाउन खुला तो जीजा ने उसका दिल्ली का ट्रेन का टिकट करवा दिया। आरोपी ने दिल्ली जाते समय 10-15 हजार रूपए मांगे। नहीं देने पर आरोपी ने उसके दो बच्चों (निकुंश 5 व क्यान सिंह 2 साल) पर चाकू से वार कर दिया। पत्नी पर भी हमला किया। फिर खुद की गर्दन पर चाकू से वार किया। पता लगने पर तुरंत घर पहुंचा । दोनों बच्चों को मिलिट्री हॉस्पिटल भर्ती करवाया। जबकि गौरव को सिविल हॉस्पिटल लेकर गए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 18 गवाहों के बयान करवाए।
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