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बूंदी कोर्ट ने पति की हत्या करने की दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बूंदी जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति की हत्या के मामले में दोषी पत्नी ममता गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अजय शुक्ला ने दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त 3 माह की कैद भुगतनी होगी।
मामला गांव नृसिंहपुरा थाना दबलाना का है, जहां राजेन्द्र गुर्जर की हत्या हुई थी। न्यायालय ने ममता को सबूत मिटाने के आरोप में भी दोषी पाया और धारा 201 के तहत 3 वर्ष और 1 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई।
घटना की जानकारी मृतक राजेन्द्र गुर्जर के पिता सोजीलाल ने थाना दबलाना में दी थी। रिपोर्ट के अनुसार, पति-पत्नी गांव में अलग-अलग रहते थे। घटना की रात राजेन्द्र के पुत्र प्रवीण के चिल्लाने की आवाज सुनकर मृतक का भाई नैनालाल मौके पर पहुंचा। प्रवीण ने बताया कि उसकी मां खून से सनी कुल्हाड़ी धो रही थी और उसके पिता का गला कटा हुआ था। मौके पर काफी खून बहा हुआ था।
थाना दबलाना ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया और कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। ट्रायल के दौरान लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना ने अभियोजन पक्ष की ओर से 64 दस्तावेज प्रस्तुत किए और 21 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए।
इस मामले में नाबालिग प्रवीण के बयान अभियोजन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों के आधार पर ममता गुर्जर को दोषी करार दिया। सजा सुनाने के बाद उन्हें कारागृह भेज दिया गया है।
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