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रिश्वत लेने के करीब 20 साल पुराने मामले में एसीबी कोर्ट कोटा ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश अश्विनी शर्मा ने दादाबाड़ी थाने के तत्कालीन ASI सत्यनारायण यादव को 3 साल कठोर कारावास की सजा व 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी तत्कालीन ASI ने
सहायक निदेशक अभियोजन जया गौतम ने बताया साल 2005 में परिवादी ने टीकमचंद ने एसीबी चौकी में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि उसके खिलाफ दादाबाड़ी मारपीट व छीनाझपटी का मामला दर्ज हुआ था। जांच अधिकारी ASI सत्यनारायण यादव के टाटा सूमो जब्त नहीं करने व एक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के एवज में 2 हजार रूपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। जिसके बाद एसीबी ने दादाबाड़ी थाने में ASI सत्यनारायण यादव को 1 हजार रूपए की रिश्वत लेते पकड़ा। जांच के बाद जून 2006 में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 13 गवाहों के बयान हुए।
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