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रिश्वत लेने के करीब 7 साल पुराने मामले में एसीबी कोर्ट कोटा ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग (CBN) के तत्कालीन डिप्टी कमिश्मर सहीराम मीणा (IRS) व दलाल कमलेश धाकड़ को 3-3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सहीराम को 50

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लोक अभियोजक जया गौतम ने बताया कि 26 जनवरी 2019 को कोटा एसीबी ने ट्रेप की कार्रवाई की थी। एसीबी को सूचना मिली थी कि अफीम लाइसेंस धारियों से नारकोटिक्स विभाग कोटा के अधिकारियों द्वारा अफीम पट्टे और मुखिया की नियुक्ति के संबंध में अवैध रिश्वत राशि भारी मात्रा में प्राप्त की जा रही है। ये रकम अफीम पट्टा सम्बंधी ग्राम मुखिया के मार्फ़त वसूली जा रही है।

इस दौरान टीम ने दलाल कमलेश धाकड़ का मोबाइल सर्विलांस पर लिया। जिससे पता चला कि कमलेश से उसके पिता नंदलाल को मुखिया बनाने की एवज में सहीराम मीणा द्वारा रिश्वत की मांग की गई। 26 जनवरी 2019 की सुबह कमलेश रिश्वत की रकम 1 लाख रुपए लेकर अधिकारी के कोटा स्थित आवास पर पहुंचा। जहां ईशारा मिलते ही एसीबी की टीम ने सहीराम और कमलेश धाकड़ को पकड़ लिया।

ट्रेप से कुछ देर पहले सहीराम मीणा ने अपने कार्यालय में झंडरोहण किया था। अपने कर्मचारियों को संबोधित करते हुएईमानदारी से काम करने की नसीहत दी थी। जांच के एसीबी की टीम ने कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 28 गवाहों के बयान करवाए।



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