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नाबालिग से रेप के करीब तीन साल पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट 5 ने दोषी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा व 90 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में एक सह अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। अपनी सहे
विशिष्ट लोक अभियोजक महेश चंदवानी ने बताया कि नवंबर 2022 को पीड़िता के पिता ने शहर के एक थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया कि उसकी 14 साल की बेटी 6 नवंबर की दोपहर को अपनी सहेली के घर जाने की कहकर निकली थी। आधे घंटे बाद अपनी सहेली के साथ घर लौटी तो काफी घबराई हुई थी। पूछने पर उसने सारी बात बताई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी व उसके दोस्त को गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।कोर्ट में 18 गवाह व 47 दस्तावेज पेश किए।
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