जयपुर | हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह शहर के परकोटे के विकास के लिए अभी तक बनाई गई सभी योजनाओं व उन पर की गई कार्रवाई का ब्योरा अदालत में पेश करें। खंडपीठ ने कहा कि यह मामला केवल हल्दियों के रास्ते सहित अन्य जगहों पर आवासीय इलाके में
जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह निर्देश सोमवार को शहर के परकोटे के हल्दियों के रास्ते सहित अन्य जगह पर आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में दिए। मामले की आगामी सुनवाई 17 सितंबर को तय की है।
सुनवाई के दौरान न्यायमित्र अधिवक्ता शोभित तिवाड़ी ने कहा कि यह मामला पूर्व में परकोटे के रिहायशी क्षेत्र में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों तक सीमित था, लेकिन बाद में इसमें अवैध निर्माण को भी शामिल किया। जिस पर खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को परकोटे के विकास व समस्याओं के निवारण तक बढ़ाया जाना उचित होगा। दरअसल, हाईकोर्ट ने हल्दियों के रास्ते में व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में 25 फरवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह पूरी तरह से अवैध तौर पर चिह्नित 19 भवनों को तत्काल सील करे। साथ ही कहा था कि रिहायशी क्षेत्र में अवैध निर्माण होना व व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करना कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है।
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