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पाली1 घंटे पहले
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p style=”word-break:break-word;text-align:left;white-space:pre-line”>7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और उसके साथ रेप करने के मामले में पाली के पोस्को कोर्ट संख्या एक के जज निहालचंद ने सोमवार 8 सितम्बर को फैसला सुनाया। जिसमें आरोपी घनश्याम सिंह को नाबालिग से रेप और अपहरण का दोषी
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