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हाईकोर्ट ने जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती-2024 में सीआईटीएस सर्टिफिकेट नहीं रखने वाले दो अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत देते हुए उनके लिए दो पद सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की बैंच ने यह आदेश सुनील कुमार शर्मा और विनोद कुमार की याचिका प
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रविन्द्र सैनी ने बताया कि केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन और हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के अनुसार अगर भर्ती में पद खाली रहते है तो सर्टिफिकेट से छूट देकर आरपीएल मोड पर नियुक्ति दी जा सकती हैं।
उन्होने बताया कि दोनों अभ्यर्थी टीएसपी के पदों पर मैरिट में आए थे। लेकिन सर्टिफिकेट नहीं होने से उन्हें जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती (वेल्डर) से बाहर कर दिया गया। जबकि टीएसपी के 5 पदों में से केवल एक पद पर अभ्यर्थी का चयन हुआ है, शेष चार पद खाली है। ऐसे में हमने याचिका लगाकर हाईकोर्ट से सर्टिफिकेट में छूट मांगी हैं।
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