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प्रदेश में अब आरटीओ इंस्पेक्टर और अन्य अधीनस्थ अधिकारी चालान कम्पाउंड के दौरान नकद राशि नहीं ले सकेंगे। ये चालान अब ऑनलाइन ही जमा करवाने होंगे। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए है।
दरअसल सरकार अब ऑनलाइन चालान करने की प्रक्रिया पर तेजी से काम कर रही है। घर बैठे लोगों को ट्रेफिक रूल्स का तोड़ने पर चालान बनाकर भेज रही है। ट्रेफिक पुलिस की तरफ से वर्तमान में मौके पर काटा गया चालान अब नकद राशि के रूप में जमा (कम्पाउंड) नहीं किया जा रहा है। जिस वाहन का चालान बनाया है उसका मालिक उस चालान राशि को ऑनलाइन ही जमा करवाता है।
उसी तर्ज पर अब प्रदेशभर में आरटीओ इंस्पेक्टर भी चालान करने के बाद उसे नकद राशि से कम्पाउंड नहीं कर सकेंगे। ये चालान राशि अब जिला परिवहन ऑफिस या अधीनस्थ ऑफिसों में ऑनलाइन के जरिए ही जमा करवानी होगी। यानी मौके पर काटा गया चालान की राशि अब ये इंस्पेक्टर वाहन चालक से नहीं ले सकेंगे।
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