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अगर आपकी कार, बाइक, ऑटो या बस 10-15 साल पुरानी है तो अब वक्त आ गया है उसे बदलने का। 1 अप्रैल 2026 से ऐसे पुराने वाहन न तो पेट्रोल पंप से तेल भरवा सकेंगे, और न ही एनसीआर की सड़कों पर दौड़ पाएंगे। बुधवार को जिला कलेक्टर कमर जमान चौधरी की अध्यक्षता में
1 अप्रैल 2026 से 10 और 15 साल पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को नहीं मिलेगा ईधन … डायरेक्शन नंबर 89 के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से एनसीआर क्षेत्र में 10 वर्ष से पुराने डीजल और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। एएनपीआर कैमरे और अन्य तकनीकी माध्यमों से ऐसे वाहनों की पहचान कर उन्हें स्क्रैप पॉलिसी 2021 के तहत स्क्रैप सेंटर भेजा जाएगा।
1 नवंबर 2026 से सिर्फ सीएनजी, ईवी और BS-VI बसों को ही दिल्ली में मिलेगी एंट्री… डायरेक्शन नंबर 93 के तहत अब 1 नवंबर 2026 से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-VI डीजल बसें ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगी। इसमें ऑल इंडिया ट्यूरिस्ट परमिट या अन्य सेवाओं में चल रही बसें भी शामिल हैं। पुराने मानकों वाली बसों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा।
1 जनवरी 2026 से सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो ही चलेंगे। डायरेक्शन नंबर 94 के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से एनसीआर में चल रहे पेट्रोल व डीजल ऑटो को हटाकर सीएनजी और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ऑटो को मौजूदा बेड़े में शामिल किया जाएगा।
31 दिसंबर 2026: डीजल ऑटो के लिए आखिरी दिन… डायरेक्शन नंबर 70 के अनुसार, 31 दिसंबर 2026 से एनसीआर में सभी डीजल ऑटो रिक्शा पूरी तरह फेज आउट कर दिए जाएंगे। इसके बाद उनका संचालन पूरी तरह बंद माना जाएगा।
वायु प्रदूषण रोकने के लिए करें पानी का छिड़काव जिला कलेक्टर ने कहा कि नगर निगम, भरतपुर विकास प्राधिकरण एवं शहरी निकायों के अफसरों को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एनसीआर द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा- निर्देशों की पालना के निर्देश दिए। आवश्यकता पड़ने पर वातावरण को शुद्ध रखने के लिए वायु में धूलकणों एवं प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव आदि के लिए अभी से संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने संबंधित विभागों द्वारा समय समय पर एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये की गई कार्यवाही की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही।
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