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सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में राजस्थानी छात्रों के लिए 25% डोमिसाइल आरक्षण के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल की अनिन्दिता बिस्वास की विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह निर्णय CLAT 2025 की प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आया है, जब विश्वविद्यालय में अंडर-ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट दोनों कोर्सों में प्रवेश चल रहे हैं।
उल्लेखनीय है इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 जून को इस डोमिसाइल आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती। वर्तमान में देश की अधिकांश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में 25% से 72% तक डोमिसाइल आरक्षण मौजूद है।
NLU जोधपुर में वर्तमान में 120 अंडर-ग्रेजुएट सीटें हैं, जिसमें से 25% राजस्थानी स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित रहेंगी।
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