राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे) और नेशनल एक्सप्रेस वे पर नई टोल टैक्स व्यवस्था 15 अगस्त से शुरू हो गई है। इसके तहत केंद्र सरकार ने सालाना टोल बूथ पास बनाने की सुविधा दी है। इस पास को बनाने के लिए 3000 रुपए सालाना शुल्क लगेगा। इसमें वाहन को साल में न
आगे पढ़ें कैसे बनेगा सालाना पास…

एक साल से पहले खत्म होने वापस करवा सकेंगे रिन्युअल
अगर कोई वाहन चालक 200 ट्रिप (टोल बूथ) एक साल से पहले पूरा कर लेता है तो फास्टैग पहले की तरह नॉर्मल फीस पर काम करेगा। अगर वाहन चालक वापस इस पास को एक्टिवेट करना चाहता है ताे 3000 रुपए शुल्क देकर वापस उसे एक साल के लिए एक्टिवेट कर सकता है।
मोबाइल ऐप की स्क्रीन पर दिखेगा, कितने टोल बूथ क्रॉस किए
इस पास के एक्टिव होने के बाद आपके मोबाइल में डाउनलोड राजमार्ग यात्रा’ ऐप के मुख्य पेज पर आपके पास की जानकारी शो होगी। इस पास के जरिए आपने जितने भी नेशनल हाइवे के टोल बूथ क्रॉस करेंगे, उसकी संख्या शो होगी। उसके आगे कितने टोल बूथ क्रॉस करने की लिमिट शेष रहेगी, वह भी इस मुख्य पेज पर दिखेगा।
15 रुपए प्रति बूथ आएगा खर्चा
इस पास से प्रति वाहन चालक को नेशनल हाइवे के हर टोल बूथ को क्रॉस करने पर औसतन 15 रुपए का खर्च आएगा। अभी वर्तमान में किसी भी नेशनल हाइवे के टोल बूथ को अगर कोई कार चालक पार करता है तो उसे कम से कम 50 या 60 रुपए का शुल्क देना पड़ता है।
कॉमर्शियल नंबर से रजिस्टर्ड वाहनों को नहीं मिलेगी सुविधा
इस सालाना पास की सुविधा केवल निजी वाहन (कार, जीप, वैन) चालकों को ही मिलेगी। कॉमर्शियल नंबर से रजिस्टर्ड वाहन (कार, बस, ट्रक, लॉरी इत्यादि) को इस सालाना पास की सुविधा नहीं मिलेगी। कॉमर्शियल कार टैक्सी चालकों को भी इस सुविधा का फायदा नहीं मिलेगा।

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