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सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर स्थित विधायक आवास को खाली कराने को हाईकोर्ट में चुनौती दी हैं। जिस पर संभवत अगले सप्ताह हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता हैं। याचिका में हनुमान बेनीवाल की ओर से कहा गया है कि आवास खाली कराने की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सि
ऐसे में संपदा अधिकारी की ओर से जारी नोटिस और उसके आधार पर की जा रही कार्रवाई को रद्द किया जाए।
सुनवाई और तथ्य रखने का नहीं दिया जा रहा मौका याचिका में हनुमान बेनीवाल की ओर से यह भी कहा गया है कि संपदा अधिकारी ने उन्हें 1 जुलाई को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया। जिसकी पहली सुनवाई 11 जुलाई को हुई। उसके बाद संपदा अधिकारी अनावश्यक रूप से जल्दबाजी कर रहे हैं। वहीं उनकी ओर से दायर आवेदनों को मनमाने ढंग से अपमानजनक टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया।
संपदा अधिकारी का यह आचरण राज्य के पक्ष में उनके पूर्वाग्रह को दर्शाता हैं।
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