सीकर की पॉक्सो कोर्ट-2 ने 15 साल की नाबालिग लड़की से रेप केस में गुरुवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी को 20 साल का कारावास और 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, वहीं लड़की को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से 5 लाख रुपए दिलाने की सिफारिश की।
विशिष्ट लोक अभियोजक नागरमल कुमावत ने बताया कि सीकर जिले के एक गांव की महिला ने 8 दिसंबर 2021 को थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि उसकी 15 साल की बेटी को गांव का ही युवक अपने साथ लेकर जयपुर जिले में ग्रामीण एरिया में चला गया, जहां उसने बेटी के साथ रेप किया। उसके बाद उसे वापस गांव छोड़ दिया। घर पहुंचने पर बेटी ने परिजनों को आपबीती बताई। पुलिस ने पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।
पीड़ित को 5 लाख दिलाने की सिफारिश
पुलिस ने 31 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 19 गवाह और 29 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। इसके बाद अब कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित लड़की को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से 5 लाख रुपए दिलवाने की अनुशंषा (सिफारिश) की है।

लड़की की सरलता का फायदा उठाया
कोर्ट ने मामले में टिप्पणी की है कि कोर्ट में बयानों के दौरान पीड़ित ने आरोपी को चाचा कहकर संबोधित किया। उसने ऐसी कोमल मन की लड़की की सरलता का फायदा उठाया।
अभियुक्त ने विश्वास को भंग किया
कोर्ट ने कहा कि लड़की ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसका रिश्तेदार नहीं लगता, लेकिन गांव का होने के कारण वह उसे चाचा कहती थी। एक कम उम्र की लड़की गांव के किसी व्यक्ति को चाचा मानती है, उस पर भरोसा करती है। ऐसे विश्वास को अभियुक्त ने भंग किया है।
कोर्ट ने कहा

भारतीय संस्कृति में चाचा का दर्जा पिता के समान होता है और इस संस्कृति में मुंह बोले रिश्तों का भी सम्मान किया जाता है। बालिका की माता ने भी आरोपी को देवर कहा है। बालिका की भी सरलता का एक प्रमाण यह भी है कि कोर्ट में अपनी एविडेंस के दौरान उसने बयानों में कुल चार बार आरोपी को चाचा कहकर संबोधित किया है जो कि सामान्य तौर पर कोई भी विक्टिम नहीं करता।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे आरोपी का अपराध लीगल रूप से तो गंभीर है ही, रिश्तों की गरिमा की दृष्टि से भी गंभीर है। मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी राजेंद्र कुमार हुड्डा, शर्मिला ओला और सलीम गौरी ने की।
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