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झालावाड़ के विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने मंदबुद्धि नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की सजा सुनाई है।
झालावाड़ के विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने मंदबुद्धि नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने बताया कि 8 नवंबर 2024 को पीड़िता के पिता ने महिला थाने में 14 वर्षीय मंदबुद्धि किशोरी के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के पिता मंदिर में काम करते हैं। 27 अक्टूबर को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच पीड़िता अपने पिता से मिलने मंदिर गई थी। वहां काम करने वाला आरोपी उसे मंदिर की छत पर ले गया और छेड़छाड़ की।
घटना का खुलासा तब हुआ जब रात में पीड़िता की मां के कपड़े बदलते समय बेटी ने उनकी छाती पर हाथ फेरा। मां ने यह बात पति को बताई। अगले दिन पिता पीड़िता को मंदिर ले गए, जहां उसने इशारों में आरोपी की पहचान की और छेड़छाड़ की बात बताई।
विशिष्ट लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में 11 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए। इन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना और सजा सुनाई।
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