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झालावाड़ कोर्ट ने डकैती की योजना बनाने के दोषी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई।
झालावाड़ के विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण न्यायालय ने डकैती की योजना बनाने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश बरकत अली ने आरोपी कोदिया उर्फ कोदा को 3 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपए का अर्थदंड सुनाया है।
मामला 15 जनवरी 2019 का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग कपासिया कुआ रोड पर ट्रक लूटने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की। इस दौरान पांच लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया।
विशिष्ट लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह पंवार के अनुसार, इस मामले में पहले ही चार अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया जा चुका है। ये आरोपी हैं- रमेश, करण सिंह, लटुर उर्फ लटटू और राकेश। कोदिया कई सालों से फरार था और हाल ही में न्यायालय में पेश हुआ।
अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान और 16 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखा। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने कोदिया को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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