आनासागर झील किनारे बनाया गया पाथवे।
स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आनासागर झील क्षेत्र में बनाए गए सेवन वंडर, पाथ-वे तथा वेटलैंड संरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई फिर दो वीक के लिए टल गई है।
वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए 7 पेज का हलफनामा व परिवादी अशोक मलिक की ओर से 107 पेज का काउंटर हलफनामा स्वीकार कर लिया गया है।
बता दें कि प्रशासन ने पहले हुई सुनवाई में स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए सेवन वंडर को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से छह माह यानी 17 सितम्बर तक का समय लिया था।
राज्य सरकार ने पेश किया एफिडेविड
- राज्य सरकार ने अपने 7 पेज के एफिडेविट में स्पष्ट किया कि ये वेटलैंड्स अतिरिक्त होंगे, अर्थात आनासागर झील के मौजूदा वेटलैंड्स का कोई स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से 2 नए स्थानों पर अतिरिक्त वेटलैंड बनाए जा रहे हैं। दोनों वेटलैंड के लिए डीपीआर तैयार की गई है। तबीजी वेटलैंड के लिए 2.52 करोड़ रुपए और नानक्या तालाब के लिए 1.03 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएसआईआर-नीरी द्वारा तकनीकी रूप से जांच की गई है और दोनों क्षेत्रों के लिए एनआईटी जारी कर दी गई है।
पेश किया काउंटर एफिडेविड
- परिवादी अशोक मलिक ने 107 पेज का काउंटर एफिडेविड पेश किया। इसमें बताया- अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने झील के भीतर ही कंक्रीट का रास्ता बना दिया जो कि नो कंस्ट्रक्शन जोन में आता है। इस निर्माण से झील का प्राकृतिक क्षेत्र घटकर बाढ़ का खतरा बढ़ गया। रास्ते के पीछे अवैध दुकानों और रेस्टोरेंट को संरक्षण देने की योजना बनाई गई। सेवन वंडर्स भी बिना किसी वैधानिक अनुमति, भूमि उपयोग परिवर्तन या पर्यावरणीय स्वीकृति के झील किनारे बनाया गया। इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक नहीं हटाया गया।

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