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संघ कार्यालय में साधु की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा।
जिला सेशन न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने संघ कार्यालय में साधु की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
घटना 11 नवंबर 2018 की रात करीब 8 बजे शांति नगर स्थित संघ कार्यालय में हुई थी। किसी बात को लेकर दो व्यक्तियों के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान आरोपी ने युवा स्वामी अवधेशानंद की धारदार हथियार और लाठी से वार कर हत्या कर दी थी।
घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाने के निरीक्षक राम प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को अस्पताल की मॉर्च्युरी भेजा। मारपीट के दौरान आरोपी भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालत चिंताजनक होने पर प्राथमिक इलाज के बाद उसे उदयपुर रेफर किया गया।
इस घटना की रिपोर्ट खिंवाड़ा, जिला पाली निवासी शांतिलाल पुत्र मोहनलाल कुमार ने 22 नवंबर 2018 को कोतवाली थाने में दर्ज करवाई थी। न्यायालय में लोक अभियोजन की ओर से 37 गवाहों की गवाही करवाई गई।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद लोक अभियोजक द्वारा पेश किए गए तथ्यों से सहमत होकर सुथारों का मोहल्ला रामसर, जिला बाड़मेर निवासी उत्तम गिरी पुत्र रामगिरी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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