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जोधपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना ‘ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाइल मार्केट नगर योजना’ लॉन्च कर दी है। नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना का शुभारंभ किया। पाली रोड रोड पर मोगड़ा क्षेत्र की इस स्कीम में कई व्यवस्थाएं ऐसी
जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी के अनुसार लगभग 5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली इस स्कीम में कुल 1111 भूखंड में से 504 ऑटोमोबाइल नगर के लिए रखे गए हैं, तो 607 भूखंड ट्रांसपोर्ट नगर के लिए प्रस्तावित किए हैं। शेष 315 अन्य इन दोनों कैटेगरी से जुड़े सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए हैं। यह विशेष योजना चार तरह के आवेदकों के लिए है। पहला है, ऑटोमोबाइल नगर, जो ऑटोमोबाइल व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट नगर है, जो ट्रांसपोर्टरों और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए है। तीसरा, अनौपचारिक बाज़ार है, जो इन सभी के लिए सहायक सेवाओं को पूरा करता है।
यही इस योजना की खास बात ये है कि इसमें बड़े ट्रांसपोर्टर्स और ऑटोमोबाइल कारोबारियों के साथ-साथ छोटे-मोटे मिस्त्री, ऑटो पार्ट्स व अन्य रिटेलर्स या गैराज चलाने वाले लोगों के लिए भी अलग साइज के भूखंड रखे गए हैं। ताकि, पूरे सेगमेंट की तमाम सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होती रहे।
24 अक्टूबर तक ही होंगे ऑनलाइन आवेदन
योजना में 23 सितंबर से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसकी अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर को लॉटरी भी ऑनलाइन ही निकाली जाएगी। इससे पारदर्शी आवंटन होगा और सभी को समान अवसर मिलेगा। आवेदकों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया की सामान्य शर्तें व ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया एवं विस्तृत जानकारी प्राधिकरण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, समझने के लिए पीपीटी और वीडियो भी
आयुक्त चौधरी ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई है। यानी, किसी भी स्थिति में आवेदन ऑफलाइन नहीं लिए जाएंगे। यह कदम योजना के हर स्तर पर पारदर्शिता और आवेदकों को अनावश्यक असुविधा से बचाने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही कोई भी सामान्य व्यक्ति खुद ऑनलाइन आवेदन कर सके, इसके लिए जेडीए की वेबसाइट पर ही पीपीटी भी उपलब्ध है, जिसे देखकर लोग आसानी से पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा, आने वाले दिनों में हम एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल वीडियो भी लॉन्च करेंगे ताकि जो भी व्यक्ति ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है, वह वीडियो देखकर प्रक्रिया को समझ सके।
यह रहेगी आवेदन की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदकों को जेडीए की वेबसाइट joda.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Schemes Apply पर क्लिक करना होगा। इसमें ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाइल मार्केट नगर योजना चुनना होगा। इसके लिए 5,000 रुपए प्री-रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गई है। यह राशि गैर-वापसी योग्य है।
आवेदक द्वारा ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाइल मार्केट नगर योजना का चयन करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आवेदन शुल्क जमा करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्राधिकरण पोर्टल पर लॉगिन करते हुए आवेदन फॉर्म भरना होगा। जिसमें आवेदक का नाम, पता, परिवार से संबंधित विवरण, आय व बैंक खाते का विवरण, नॉमिनी की जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद सबमिट करके सिक्योरिटी राशि का भुगतान करते हुए आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
आवेदन की जांच से लेकर कमी पूर्ति तक ऑनलाइन ही
ऑनलाइन आवेदन पत्र जांच के बाद उन आवेदन में किसी तरह की कमी पाए जाने पर आवेदनकर्ता की उन्हीं की आईडी पर इस बारे में अवगत कराया जाएगा। ऑनलाइन जांच अनुसार अपलोड दस्तावेजों की कमी पूर्ति के लिए चार दिन का ऑटोमेटिक टाइम भी निर्धारित रहेगा। इन चार दिनों में कमी पूर्ति नहीं होने पर आवेदन पत्र जेडीए पोर्टल पर संरक्षित हो जाएगा। आवेदनकर्ता को नियमानुसार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संबंधित मैसेज भी भेजे जाएंगे।
आवश्यक दस्तावेज और योग्यता
ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आवेदक फर्म/कंपनी के गत 3 वर्षों के बैंक स्टेटमेंट, बिल्टी एवं चालान, आयकर रिटर्न, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड और आधार कार्ड आवश्यक है। यदि कोई एसोसिएशन का सदस्य नहीं है, तो उसे अपने व्यवसाय का सत्यापन प्रमाण-पत्र या संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। प्रोपराइटर या अधिकृत निदेशक का नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, स्व-घोषणा पत्र और केंसिल चेक की प्रति भी जमा करनी होगी।
बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं, एक व्यक्ति-एक आवेदन ही
जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी ने बताया कि इस पूरी योजना में किसी भी तरह से ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह प्रक्रिया 100% पारदर्शी और ऑनलाइन है। इसमें किसी भी बिचौलिए या एजेंट की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपने ही नाम से, अपनी कंपनी के जीएसटी नंबर या शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के पंजीकरण के साथ आवेदन करना होगा। वही व्यक्ति जो अपने नाम से आवेदन कर रहा है, वो भी केवल एक भूखंड के लिए ही आवेदन कर सकता है। यानी, एक व्यक्ति, एक आवेदन का नियम लागू है।
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