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धौलपुर के एडीआर परिसर में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित।
धौलपुर के एडीआर परिसर में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल के निर्देशन में यह कार्यक्रम 15 सितंबर 2025 को संपन्न हुआ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने पॉश एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कानून 9 दिसंबर 2013 से लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है।
पॉश एक्ट सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों पर लागू होता है। इसमें विभिन्न संस्थाएं, भवन, खेल स्थल, क्लब, होटल और दुकानें शामिल हैं। घरेलू कामगार और ट्यूशन टीचर जैसी असंगठित क्षेत्र की महिलाएं भी इस कानून के दायरे में आती हैं।
शिविर में महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों की जानकारी भी साझा की गई। इनमें घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम प्रमुख थे। नालसा हेल्पलाइन 15100 की जानकारी दी गई। साथ ही नालसा की ड्रग जागरूकता योजना 2025 से भी अवगत कराया गया।
विधि महाविद्यालय के छात्र सारांश अग्रवाल ने बताया कि शारीरिक संपर्क, अनुचित फायदा, यौन प्रकृति की मांग या अश्लील सामग्री दिखाना यौन उत्पीड़न माना जाता है। कार्यक्रम में नालसा, रालसा और डालसा की कार्यप्रणाली पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
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