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राज्य सरकार ने शराब तस्करी से जुड़े साढ़े 5 हजार से अधिक मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। लेकिन, यह सभी मामले सशर्त वापस लिए जाएंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग के विधि सचिव रवि शर्मा के आदेशानुसार राज्य सरकार के वित्त व
इसकी पालना में अभियोजन विभाग के प्रदेश में उपनिदेशकों को लिखा गया है कि इस परिधि में आने वाले प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किए जाएं। इसके लिए अदालतों में सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले संबंधित अभियोजन अधिकारी और सहायक अभियोजन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। शर्तों को पूरे करने वाले 5784 प्रकरण चिह्नित किए गए हैं।
ऐसे केस वापस ले सकेंगे
- जिन प्रकरणों में 30 जून-25 तक न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।
- अभियुक्त की ओर से आबकारी अधिनियम-1950 में प्रथम बार अपराध किया हो।
- बरामदगी की अधिकतम मात्रा 10 लीटर शराब की हो।
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