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अजमेर के रामसेतु ब्रिज ( एलिवेटेड रोड) को लेकर आरएसआरडीसी की महिला अधिकारी के द्वारा दिए गए शपथ पत्र पर पूर्व विधायक की ओर से अवमानना याचिका पेश की गई। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

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न्यायालय ने सुनवाई करते हुए गलत शपथ पत्र देने और एलिवेटेड रोड पर हेल्पलाइन नंबर नहीं लगाने के मामले को लेकर पेश की गई अवमानना याचिका पर स्मार्ट सिटी सीओ और जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और RSRDC परियोजना अधिकारी को फिर नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिए जवाब मांगा है। अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

पूर्व विधायक की ओर से अवमानना याचिका पेश की गई। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

पूर्व विधायक की ओर से अवमानना याचिका पेश की गई। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

अधिवक्ता विवेक पाराशर ने बताया कि अजमेर एलिवेटेड रोड की महावीर सर्किल सोनी जी की नसिया भुजा को अब तक चालू नहीं किया गया है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर लगाने थे जो भी अब तक नहीं लगाए गए हैं, जबकि पिछली सुनवाई के दौरान आरएसआरडीसी की परियोजना अधिकारी चारु मित्तल की ओर से इसके सुरक्षित होने का शपथ पत्र दिया गया था, जिसके बाद इस एलिवेटेड रोड की अन्य भुज को शुरू कर दिया गया। लेकिन एक भुजा को अभी भी बंद रखा गया है। जिसकी जांच एमएनआईटी के द्वारा कराई जा रही है। लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है

ऐसे में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और न्यायालय को गुमराह करते हुए गलत शपथ पत्र न्यायालय में पेश किया गया है, जिसे लेकर पूर्व विधायक राजकुमार जयपाल की ओर से लगाई गई अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई और इस सुनवाई के दौरान एक बार फिर स्मार्ट सिटी सीओ, नगर निगम आयुक्त और आरएसआरडीसी परियोजना अधिकारी चारु मित्तल के नाम नोटिस जारी किए गए हैं। इसे लेकर जवाब मांगा गया है कि इस विषय में किस तरह की कार्रवाई की गई है और गलत शपथ पत्र क्यों पेश किया गया। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी सोमवार 4 अगस्त को आयोजित होगी ।



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