सवाईमाधोपुर | हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सड़कों व बाउंड्री वॉल पर अतिक्रमण को लेकर स्थाई लोक अदालत ने दो माह में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सड़कें और बाउंड्रीवॉल पर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता हरिप्रसाद योगी ने बताया कि इस मामले में सत्यनाराय
जिसे हाउसिंग बोर्ड,जो सरकारी निकाय है।उसके द्वारा बनाया गया है।जिसमें व्यवस्थित सड़कें,पार्क,बाउंड्र ीवाल आदि सारी सुविधाएं होंगी,लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने वर्ष 2012 में ही इसे नगर परिषद को दे दिया था। जिला स्थाई लोक अदालत सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय में इसे बेहद गम्भीर मानते हुए कहा कि दोनों सरकारी विभागों को यह मालूम नहीं हैं तो, आम नागरिकों कैसे मालूम होगा कि इस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की जिम्मेदारी किसकी है। न्यायालय ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सड़कों व बाउंड्रीवॉल पर अतिक्रमण को लेकर दो माह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।
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