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पाली रसद विभाग की टीम एक प्रतिष्ठान पर जांच करते हुए।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार अभियान के तहत गुरुवार को 6 प्रतिष्ठानों निरीक्षण किया। जिसमें से 3 प्रतिष्ठानों से पैनल्टी लगाई गई।

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रसद अधिकारी मनजीत सिंह ने बताया कि कार्यालय द्वारा गठित संयुक्त जांच दल प्रवर्तन अधिकारी कमल कुमार पंवार, जितेन्द्रसिंह एवं विधिक माप विज्ञान अधिकारी विष्णु जोशी ने गुरुवार को 6 प्रतिष्ठान गुलाब हलवा, कास्टिया हलवा, चैनजी हलवा वाला, जोधपुर स्वीट, ललित किराणा स्टोर, मां जोधपुर स्वीट होम पाली का निरीक्षण किया। जिसमें से 3 प्रतिष्ठानों पर बाट माप सत्यापन प्रमाण पत्र डिस्प्ले नहीं होने के कारण पेनेल्टी लगायी गई।

उन्होंने बताया कि विभाग के आदेशानुसार रक्षाबन्धन के त्योहार पर मिठाई, सुखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तोलने, कम माप तोल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडों के अनुसार बिक्री न करने इत्यादी की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा 6 से 8 अगस्त तक एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।

जिले के समस्त प्रतिष्ठानों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी दुकानों/प्रतिष्ठानों में वजन संबंधी डिस्प्ले उचित स्थानों पर प्रदर्शित करे तथा उपभोक्ताओं को जागरूक भी करे। यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा नियमों की अवहेलना की जाती है, तो उनके विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 व विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

इस संबंध में जिले के समस्त उपभोक्ताओं से अपील है कि वे किसी भी प्रतिष्ठान की ओर से मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद वगैरह शुद्ध सामग्री का वास्तविक तोल करवाकर डिब्बे में लेवे। यदि किसी दुकानदार द्वारा वजन संबंधी अनियमितता की जाती है, तो उसकी शिकायत 18001806030 एवं वॉट्सऐप नंबर 7230086030 पर भी दर्ज करवा सकते हैं।



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