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स्मैक तस्करी के एक मामले में कोर्ट ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई है।
करौली में स्मैक तस्करी के एक मामले में कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण न्यायालय ने आरोपी विष्णु शर्मा को दोषी करार दिया है।
गंगापुर सिटी निवासी विष्णु शर्मा को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला 1 सितंबर 2020 का है। कोतवाली करौली थाना पुलिस की तत्कालीन उपनिरीक्षक रेखा मीना ने ठाकुर बाबा के स्थान के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से 12.80 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई थी।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। साथ ही 44 दस्तावेज भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। इन सभी सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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