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राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में न्यायालय द्वारा सरकार के खिलाफ होने वाले निर्णयों के विरूद्ध अपील में देरी करने और अपील नहीं करने के सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं।
जस्टिस समीर जैन की अदालत ने आरएएस अशोक सांखला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने इस मामले में सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया हैं। साथ ही याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक भी लगा दी हैं।
पूर्व आईएएस के मामले में अपील नहीं करने का निर्णय दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2023 को पूर्व आईएएस अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले को रद्द कर दिया था। इस पर एसीबी और एएजी ने कुछ बिंदुओं के आधार पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की राय दी थी।
लेकिन सरकार ने अपील नहीं करने का निर्णय़ लिया। इस पर मामले में सह आरोपी तत्कालीन भू-प्रबंध अधिकारी अशोक सांखला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ हाईकोर्ट ने मामला रद्द कर दिया। वहीं सरकार ने मामले में अपील नहीं करने का निर्णय लेकर फैसले को स्वीकार कर लिया हैं।
ऐसे में मेरे खिलाफ चल रहे मामले को भी रद्द किया जाए।
तीन जजों की कमेटी फैसला करती है इस मामले में स्पष्टीकरण के लिए अदालत ने प्रमुख शासन सचिव विधि को कोर्ट में तलब किया था। प्रमुख शासन सचिव विधि ने उपस्थित होकर बताया कि अपील का फैसला विधि विभाग में तैनात तीन जजो की कमेटी करती हैं।
इस पर कोर्ट ने कहा कि मामले की जानकारी रखने वाले प्राधिकारी और कोर्ट में केस लड़ने वाले एएजी की राय के बाद भी सरकार किस आधार पर अपील नहीं करने का निर्णय करती है, वहीं किस आधार पर अन्य मामलों में अपील करने का निर्णय किया जाता हैं।
इस समझने के लिए हमें ओर स्पष्टीकरण की जरूरत हैं। बैंच ने अदालत असिस्ट करने के लिए अधिवक्ता सुरेश साहनी और अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी को मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया हैं।
न्यायिक अधिकारियों की एसीआर सीएस कैसे भर सकते है मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने आया कि विधि विभाग में पोस्टेड न्यायिक अधिकारियों की एसीआर मुख्य सचिव व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भरी जाती हैं। इस पर भी कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारी की एसीआर मुख्य सचिव कैसे भर सकते हैं। हम अगली सुनवाई में इस पर भी विश्लेषण करेंगे।
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