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भ्रष्टाचार और अलग-अलग मामलों में सीएम भजनलाल शर्मा ने अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने 9 पुलिस इंस्पेक्टर्स को जबरन रिटायर करने के फैसले को मंजूरी दी है। इन 9 पुलिस इंस्पेक्टर्स की सर्विस दागी होने के साथ इन पर कई गंभीर आरोप
गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए सीएम ने इन सभी दागी पुलिस इंस्पेक्टर्स को जबरन रिटायर कर सेवा से बाहर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सीएम ने राज्य सेवा के अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, अभियोजन स्वीकृति और 17-ए के विचाराधीन 37 मामलों का निस्तारण करते हुए 55 अफसरों के खिलाफ जांच के मामलों में मंजूरी दी है।
9 इंस्पेक्टर्स के मामले का हाई लेवल कमेटी से करवाई थी जांच जिन इंस्पेक्टर्स को जबरन रिटायर करने का फैसला किया है, उनकी कामकाज की शैली, दक्षता, सत्यनिष्ठा, विभागीय जांच कार्यवाही और सालाना कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (एसीआर) की विभिन्न स्तर पर स्क्रीनिंग की गई थी। इनके मामलों की हाई लेवल कमेटी से जांच करवाई थी। कमेटी की मंजूरी के बाद इसे सीएम के पास फैसले के लिए भेजा गया।
गलत जमीन आवंटन पर एक IAS के खिलाफ एक्शन को मंजूरी सीएम ने नियमों के खिलाफ जाकर जमीन आवंटन के एक गंभीर मामले में एक IAS के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को मंजूरी दी है। आईएएस के खिलाफ अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969, के नियम 8 के तहत कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दी है।
राज्य सेवा के 6 अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति, 2 के खिलाफ 17-ए में जांच होगी सीएम ने 6 अफसरों के खिलाफ करप्शन के मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी है। अब इन 6 अफसरों के खिलाफ एसीबी मुकदमा चला सकेगी। 2 आरएएस और लेखा सेवा के अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 17-ए में विस्तृत जांच करने की मंजूरी दी है।
13 अफसरों का सालाना इंक्रीमेंट रोकने का फैसला सीएम ने 13 अफसरों के खिलाफ नियम-16 के तहत सालाना इंक्रीमेंट रोकने का फैसला किया है। रिटायर्ड हो चुके अफसरों के पुराने मामलों का निस्तारण करते हुए पेंशन नियमों के तहत 5 अफसरों की पेंशन रोके जाने का फैसला किया है। एक अफसर के भ्रष्टाचार में दोषी साबित होने पर पूरी पेंशन रोकने की मंजूरी दी है। रिटायर्ड हो चुके 14 अफसरों पर प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन किया गया।
अफसर की रिव्यू याचिका खारिज, 5 मामलों में फैसला मुख्यमंत्री ने सीसीए नियम-34 के तहत एक अफसर की तरफ से पेश रिव्यू याचिका को खारिज करते हुए पहले कार्रवाई के फैसले को यथावत रखा। 3 अफसरों के मामलों में सीसीए नियम-23 के तहत अपील स्वीकार करने और 2 अफसरों के खिलाफ अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने का फैसला किया।
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