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राजस्थान के सेवानिवृत अधिकारी और कर्मचारियों (पेंशनर्स) के लिए राहत की खबर हैं। सरकार ने राजस्थान गर्वेमेंट हैल्थ स्कीम (आजीएचएस) के तहत पेंशनर्स को मिल रही आउटडोर सेवा में दवाइयों और जांच लिमिट बढ़ाने का अधिकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप द
इसके लिए सरकार ने राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 में संशोधन किया है। पहले यह अधिकार वित्त विभाग के पास थे। जिससे आवेदन करने पर समय अधिक लगता था। पेंशनर्स को इसके लिए आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
सात लाख रुपए तक हो सकेगी बढ़ोत्तरी वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पेंशनर्स के लिए आरजीएचएस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में आउटडोर चिकित्सा सुविधा में दवाइयों के लिए निर्धारित 50 हजार रुपए प्रति वर्ष एवं जांचों के लिए 5 हजार रुपए की निर्धारित सीमा में वृद्धि के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं उसके अधीन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी को शक्तियां प्रदान की गई हैं।
इसके तहत ओपीडी दवाइयों के लिए निर्धारित सीमा में 2 लाख रुपए तक के विस्तार के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत), 2 लाख से 7 लाख रुपए तक के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को प्राधिकृत किया गया है।
वहीं 7 लाख रुपए से अधिक के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक विभाग) को प्राधिकृत किया गया है।
इसी तरह चिकित्सा जांचों के लिए निर्धारित 5 हजार रुपए की सीमा को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत है।
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