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अलवर के पोक्सो कोर्ट संख्या-4 की जज हिमाकनी गौड़ ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना के बाद पीड़िता ने जहर खा कर आत्म हत्या का प्रयास किया था जिसको अलवर के जिल
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता के पिता ने 4 अप्रैल 2024 को थाना मालाखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी बेटी कुएं पर नहाने गई थी नहाने के बाद कपड़े धो रही थी, तभी गांव का ही एक व्यक्ति वहां आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।पीड़िता खूब चिल्लाई लेकिन आसपास कोई नहीं था। घटना के बाद पीड़िता ने जहर खा लिया था जिसका इलाज जिला हॉस्पीटल में चला।
रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान अधिकारी हितेश शर्मा ने प्रकरण के सभी तथ्यों का गहन और विस्तृत अनुसंधान किया। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 33 दस्तावेज प्रस्तुत किए। एफएसएल रिपोर्ट और मेडिकल जांच में भी बलात्कार की पुष्टि हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए सजा सुनाई। साथ ही, न्यायालय ने पीड़िता को तीन लाख रुपए प्रतिकर के रूप में दिलवाने की अनुशंसा भी की है।
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