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बूंदी पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग की खरीद-फरोख्त और रेप के दोषियों को दी 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा।
बूंदी के रायथल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग की खरीद-फरोख्त और रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 96,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
पुलिस को मिली थी पीड़िता
घटना 11 दिसंबर 2024 की है। रायथल थाने की रात्रि गश्त टीम को करीब 1:30 बजे खटकड़ चौराहे पर एक नाबालिग लड़की मिली। पीड़िता ने बताया कि दो अभियुक्त उसे घूमने के बहाने ट्रेन से कोटा ले गए। वहां से उसे बस द्वारा खटकड़ लाया गया। फिर बाइक से जावरा ले गए।
खरीद कर किया रेप
जावरा में दोनों अभियुक्तों ने पीड़िता को तीसरे अभियुक्त को बेच दिया। जिसने पीड़िता को अपने पास रखा और उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने मौका पाकर रात के समय वहां से पैदल निकलकर खटकड़ तक पहुंची। वहां पुलिस गश्त टीम ने उसे पाया।
कोर्ट में पेश किया चालान
पुलिस ने पीड़िता को तेजस्विनी बालिका गृह में भेजा और मामले की जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाया।
10-10 साल का कठोर कारावास
न्यायालय ने 4 अगस्त 2025 को फैसला सुनाते हुए नाबालिग की खरीद-फरोख्त करने वाले दो दोषियों और रेप करने वाले एक दोषी को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर कुल 96,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले की पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने 15 गवाह एवं 33 दस्तावेज पेश किए।
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