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टाइगर रिजर्व एरिया में पांडुपोल जाने वाली सड़क पर निजी वाहनों की रेलमपेल।
सरिस्का टाइगर रिजर्व (एसटीआर) को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी की जिन 25 सिफारिशों को लागू करने के राज्य सरकार को 11 दिसंबर 2024 को आदेश दिए थे, वे अब तक फाइलों में उलझी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस काम के लिए दिसंबर 2025 की डेडलाइन दी थी। मुख्य सच
बफर एरिया में बिना अनुमति चल रही होटलें
बफर एरिया में बिना अनुमति संचालित और निर्माणाधीन होटलों को बंद कराने के निर्देश है। सर्वे में 76 होटलें चिन्हित हुई, जिन पर कार्रवाई होनी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
निजी वाहन जंगल में दौड़ रहे, ई-बसें अब भी सपना
पांडुपोल मंदिर जाने वाले निजी वाहनों पर रोक व ई-बस चलाने के निर्देश हैं। पर ई- वाहनों के चार्जिंग स्टेशन व पार्किंग नहीं बनी। ई–बसों के लिए टेंडर भरने कोई कंपनी नहीं आई।
CTH में पशु चराई जारी, रोकने की तैयारी ही नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने सीटीएच में सरकार पशु चराई बंद कराने को कहा। पर सरिस्का रिजर्व एरिया में जगह – जगह पशु चराई जारी है। इससे वन्य जीवन डिस्टर्ब हो रहा है।
आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा था सरिस्का का मामला?
सरिस्का में अनियंत्रित पर्यटन और भारी ट्रैफिक से बाघों के आवास को नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट ने स्व: प्रसंज्ञान लिया था। इस पर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) से रिपोर्ट मांगी। सीईसी ने 22 जुलाई 2024 को 25 सिफारिशें इसी रिपोर्ट में दी। जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त 2024 को मंजूर कर दिया। मुख्य सचिव ने 12 सितंबर 2024 को शपथपत्र देकर कहा कि सभी सिफारिशें लागू कर देंगे। मगर ये काम नहीं हुआ। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी सिफारिश लागू करने की डेडलाइन दिसंबर 2025 तय की थी।
“मंदिर कमेटी से सुप्रीम काेर्ट के निर्देशानुसार सामंजस्य बनाकर काम कर रहे हैं। सीटीएच रेशनलाइजेशन का ड्राफ्ट समय पर बनाकर भेज चुके हैं। वहीं ई-बसों के लिए दुबारा टेंडर निकालने की प्रक्रिया करेंगे।” -संग्राम सिंह कटियार, फील्ड डायरेक्टर सरिस्का
“सीईसी की सिफारिशों काे सुप्रीम काेर्ट की ओर से तय सीमा में पूरा करने का प्रयास है। तय सीमा में काेई अनुशंसा लागू नहीं हाे पाती है ताे उसकी प्रगति के आधार पर हम काेर्ट से समय मांग सकते हैं लेकिन पहला प्रयास तय सीमा में सब सिफारिशों काे लागू करने का है।” – शिवमंगल शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान
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