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जालोर जिले के बागरा थाना इलाके में अपने घर में सो रही एक विधवा महिला के मुंह पर पट्टी बांध कर रेप करने के आरोपी को पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद मलिक ने 10 साल के कठोर कारावास व 20 हजार के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं।
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पीड़िता ने 15 नवम्बर 22 को बागरा थाने में एक लिखित रिपोर्ट दी थी। जिसमे बताया कि पीड़िता विधवा है। जो 2 बच्चों के साथ रहती हैं। 14 नवम्बर 22 की रात करीब 8 बजे पीड़िता और दोनों बच्चे खाना खाने के बाद सो गए थे। इस दौरान देर रात घर के पीछे की दीवार व पहाड़ के उपर से छत से होते हुए एक अनजान युवक और बागरा थाना क्षेत्र के भेटाला गांव निवासी जयन्तीलाल पुत्र बालकाराम भील दोनों एकराय होकर आए।
मुंह पर पट्टी बांधकर किया था रेप घर के पिछवाड़े से दोनों आरोपियों ने घर में प्रवेश किया। इस दौरान पीड़िता व बच्चे गहरी नींद में सो रही थे। तब आरोपी जयन्तीलाल ने पीड़िता का मुंह दबाया फिर उसके मुंह पर पट्टी बांधी और दोनों हाथ-पैर को भी प्लास्टिक की डोरी से बांध कर पीड़िता के साथ रेप किया।
दुबारा रेप और मर्डर की दी थी धमकी इसके बाद पीड़िता को चाकू दिखाते हुए धमकाया और पीड़िता से कहां कि कपड़े पहन कर मेरे साथ चल। जिस पर पीड़िता ने कपड़े पहने कर आने का बोल कर मकान का गेट खोला और चिल्लाई। इससे पास रहा जेठ भागकर आया। पीड़िता ने जेठ को आपबीती बताई तो जेठ ने रात करीब 1 बजे पुलिस थाने में कॉल किया। पीड़िता ने पुलिस के सामने पूरी आपबीती बताई और कहा कि साथ में अन्य युवक ने एक जोड़ी चांदी की पायल, आधा तोला सोने के जुमरीया व 18 हजार नकद ले गए। पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर तूने घटना के बारे में किसी को बताया कि तो तेरे साथ दुबारा रेप कर मर्डर कर देंगे।
पहले भी घर में घुसकर चाकू दिखाकर धमकाया था आरोपी ने 5 माह पहले भी घर में घुस कर पीड़िता को चाकू दिखाते हुए बातचीत करने के लिए बोला था और धमकी दी थी। जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोप साबित होने पर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। जिस पर कोर्ट ने कुल 17 गवाहों के बयान को लेख बद करते हुए मंगलवार 12 अगस्त को पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद मलिक ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया हैं।
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