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प्रदेश में सरकारी सेवा में अनुकंपा नियुक्ति अब 18 की जगह 16 वर्ष में मिलेगी। सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। शासन सचिव केके पाठक की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि मृतक कर्मचारी जिनकी मृत्यु के समय पत्नी/ पति नहीं हैं तो परिवार के बड़े पुत्र/प
अभी 18 साल होने पर अनुकंपा नौकरी देने का नियम
राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के नियम 1996 के नियम 10 के उप नियम (3) के तहत कार्मिक की मृत्यु से 90 दिन में आवेदन देना होता है। कार्मिक विभाग द्वारा 27 सितंबर 1997 को जारी परिपत्र के द्वारा निर्देशित किया गया था कि कर्मचारी की मृत्यु के समय पात्र आश्रित को नियुक्त देय है। किसी अवयस्क के वयस्क होने तक प्रकरणों को लंबित रखने का प्रावधान नहीं है। 2021 में यूपी सरकार ने बदले थे नियम : उत्तरप्रदेश इकलौता राज्य है, जहां विवाहित बेटियों को अनुकंपा नौकरी का नियम बना। यूपी सरकार ने 11 नवंबर 2021 को नियम बनाया। इसके तहत विवाहित बेटी को अनुकंपा नौकरी मिल सकती है।
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