जयपुर | जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण याचिका में कहा कि राज्य, संघीय नीति के दायरे में लाया जाना चाहिए, ताकि अंतिम संस्कारों को गरिमापूर्ण ढंग से किया जा सके। न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी व न्यायाधीश बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने याचिका
कुछ क्षेत्रों में शव को दफनाने श्मशान भूमि को जाति और उपजाति विभाजन के आधार पर सीमांकित किया जाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में उन्हें छोटे समूहों के लिए अलग किया जाता है। सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू समान नीति अपनाए। सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता बीएल भाटी से दो सप्ताह में हलफनामा मांगा है। याचिकाकर्ता कंचन पाटिल (मिरासी) समाज की ओर से कब्रिस्तान के लिए भूमि को लेकर जनहित याचिका पेश की थी, इसको लेकर सुनवाई हो रही थी।
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