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जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करके राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) रुकवाने के प्रयास विफल हो गए हैं। आज दोपहर 1 बजे एजीएम प्रस्तावित है। इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं मिलने पर जिला क्रिकेट एसोसिएशन डीडवाना-कुचामन और
आरसीए के तदर्थ कार्यकारी समिति के संयोजक दीनदयाल कुमावत ने 13 अगस्त को एजीएम का नोटिस जारी किया था। इस एजीएम में तदर्थ कार्यकारी समिति की 6 जुलाई और 17 जुलाई 2025 की बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि, सचिव की रिपोर्ट का अनुमोदन, ओम्बड्समैन और एथिक्स ऑफिसर की नियुक्ति, कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट और वार्षिक बजट का अनुमोदन के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऑडिटर्स की नियुक्ति जैसे एजेंडे पर चर्चा होनी है।
हाईकोर्ट ने आरसीए व दोनों एसोसिएशन के तर्क
जस्टिस सुनील बेनीवाल की कोर्ट ने दोनों जिला क्रिकेट एसोसिएशन की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता एसोसिएशनों की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया था कि दोनों आरसीए के रजिस्टर्ड मेंबर हैं। डीसीए कुचामन-डीडवाना को 4 दिसंबर 2023 को नागौर जिले के अंतर्गत और डीसीए बालोतरा को बाड़मेर जिले के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया था। इसके बावजूद उन्हें 5 सितंबर को होने वाली एजीएम की सूचना नहीं दी गई है। उन्होंने राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट 2005 और आरसीए के संविधान के आर्टिकल 9 का हवाला दिया था।
वहीं, आरसीए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने कोर्ट को बताया कि आरसीए की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि डीसीए डीडवाना-कुचामन और बालोत्रा को पूर्व में विधिवत औपचारिकताएं पूरी किए बिना ही एफिलिएट कर दिया गया था। बाद में हुई एजीएम में इन दोनों एसोसिएशनों की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसी कारण उन्हें वर्तमान एजीएम में भाग लेने की अनुमति का कोई औचित्य ही नहीं बनता।
आरसीए को नोटिस जारी, अगली सुनवाई 18 को
सुनवाई के बाद जस्टिस बेनीवाल ने आरसीए को नोटिस जारी करने के आदेश दिया। इसका जवाब दो सप्ताह में दाखिल करना होगा। हालांकि, दोनों डीसीए की ओर से एजीएम पर रोक लगाने का आग्रह किया गया, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं किया। इस मामले में अब 18 सितंबर को सुनवाई होगी। आरसीए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. आचार्य के साथ सहयोगी एडवोकेट वी.डी. वैष्णव और दोनों डीसीए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी व सहयोगी अधिवक्ता हेमंत बालानी ने पक्ष रखा।
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