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बीकानेर के बांद्रा बास क्षेत्र में पांच साल पहले हुई हत्या के एक मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला बीकानेर की एससी एसटी मामलों की विशेष अद
बांद्रा बास निवासी परिवादी बुलाराम वाल्मिकी ने कोटगेट पुलिस थाने में 26 जून, 2020 को रिपोर्ट दी थी कि उसका भतीजा जीतू सुबह 9-9.30 बजे परचून की दुकान पर बैठा था। इस दौरान बांद्रा बास में वाल्मिकी बस्ती निवासी सराजुद्दीन, बबलू उर्फ अब्दुल रहमान और मोहम्मद इम्तियाज व अन्य हथियारों से लैस होकर आए और जीतू पर चाकू, तलवारों से गर्दन व पेट पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को दोषी माना और प्रत्येक को आजीवन कारावास व 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 18 गवाहों के बयान हुए।
घटना के बाद फरार हो गए
इस घटना के बाद बदमाश फरार हो गए थे। कोटगेट पुलिस ने कई दिनों की मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। दरअसल, दोनों पक्षों में आपसी रंजिश थी। 4 जनवरी, 20 को जीतू उर्फ भरत, उसके साथी राकेश वाल्मिकी, विजेन्द्र उर्फ विजय वाल्मिकी, थानचंद व शेरू वाल्मिकी ने सराजुद्दीन व अलीशेर से मारपीट की थी। इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भिजवाया था। इसी कारण दोनों पक्षों में रंजिश रहने लगी और कई बार झगड़ा हुआ। 26 जून को सराजुद्दीन, उसके भाई बबलू उर्फ अब्दुल रहमान, मो. इम्तियाज ने जीतू की हत्या कर दी।
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