☜ Click Here to Star Rating



राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा करने वाले एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित 9 जनों की जमानत खारिज हो गई हैं। जयपुर महानगर प्रथम की न्यायिक मजिस्ट्रेट दक्षिण कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर

.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी आरोपियों पर प्रथमदृष्ट्या गंभीर प्रकृति के आरोप है। इन्होने कार्यक्रम स्थल पर मंच पर लगे पोडियम को गिराया, पोस्टर फाड़कर कार्यक्रम कर रहे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, मौके पर खड़ी पुलिस की गाड़ी की लाइट तोड़कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और राजकार्य में बाधा डाली।

प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ पर पहले से इसी तरह के 6 मुकदमें दर्ज है। ऐसे में इन्हें जमानत देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

एक ही घटनाक्रम की दो रिपोर्ट बनाना गलत वहीं आरोपियों की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं ने कहा कि पुलिस ने घटना के समय विनोद जाखड़ व अन्य लोगों को गंभीर अपराध घटित होने की आशंका के चलते शांति भंग में गिरफ्तार किया। लेकिन बाद में गंभीर अपराध करने के आरोप में इन धाराओं में गिरफ्तार कर लिया।

उन्होने कहा कि एक ही घटनाक्रम की दो अलग-अलग रिपोर्ट बनाई गई, जो पूरी तरह से विधि विरूद्ध हैं।

सभी को गलत तरीके से प्रकरण में झूठा फंसाया गया हैं। उक्त अपराध से इनका कोई सरोकार नहीं है। वहीं आरोपियों के पास से कोई बरामदगी भी नहीं हुई हैं। प्रकरण के निस्तारण में लंबा समय लगेगा, ऐसे में जमानत दी जाए।



Discover more from Kuchaman City Directory

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Discover more from Kuchaman City Directory

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading