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राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) की जोड़बीड़ योजना पर सवाल उठाते हुए प्लॉट बेचने, बुकिंग करने, पट्टा देने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। दरअसल, बीडीए ने जोड़बीड़ आवासीय योजना जारी करने से पहले रेरा से किसी तर
रेरा के रजिस्ट्रार राजीव जैन ने बुधवार को जारी एक आदेश में कहा है कि बीडीए ने जोधपुर-जयपुर बाइपास पर बीकानेर में जोड़बीड़ आवासीय योजना के लिए प्राधिकरण के समक्ष आवेदन नहीं किया। किसी तरह का पंजीकरण नहीं करवाया है। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के तहत प्राधिकरण के समक्ष इस प्रोजेक्ट के पंजीकरण से किसी तरह की छूट भी नहीं ली गई। अधिनियम की धारा 3 के मुताबिक ये पंजीकृत होना जरूरी है।
रजिस्ट्रार ने अंतरिम निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बीडीए को तत्काल प्रभाव से किसी भी आवासीय भूखंड की बुकिंग, बिक्री या खरीद को रोकना होगा। वर्तमान जांच के समापन या आगामी आदेशों तक इस परियोजना भूमि में कोई भी पट्टा विलेख, बिक्री विलेख, पट्टा आदि जारी नहीं किया जा सकेगा।
16 अक्टूबर तक देना होगा जवाब
रजिस्ट्रार ने बीडीए के अधिकारियों को 16 अक्टूबर को इस संबंध में सभी दस्तावेजों के साथ पेश होने के आदेश दिए हैं। अगर पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तो रेरा जोड़बीड़ परियोजना की लागत का दस फीसदी जुर्माना लगाएगा।
1600 प्लॉट पर संकट
जोड़बीड़ आवासीय योजना के तहत बीकानेर विकास प्राधिकरण ने 1600 प्लॉट का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया था। बड़ी संख्या में लोग इसके लिए राशि जमा करा चुके हैं। कई भूमाफिया भी इस कॉलोनी पर नजर गाड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में प्लाट की खरीद फरोख्त बीडीए से बाहर भी हो रही है। अब अचानक इस पर रेरा की रोक लगने से असमंजस की स्थिति हो गई है।
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