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राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र लाभार्थियों पर शिकंजा कसेगी।
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र लाभार्थियों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर विभाग अब उन लोगों की जांच करेगा, जिनके पास निजी चार पहिया वाहन हैं। साथ ही जिनकी साला
रसद विभाग जल्द ही आयकर विभाग और परिवहन विभाग से ऐसे लोगों की सूची मंगवाकर सत्यापन करेगा। अगर कोई व्यक्ति अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ लेता पाया गया तो उससे अब तक लिए गए राशन की बाजार मूल्य पर वसूली की जाएगी।
जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी देवाराम सारण ने बताया कि गिव-अप अभियान के तहत बारां उपखंड में 10,408 लोगों ने खाद्य सुरक्षा का लाभ स्वेच्छा से छोड़कर सकारात्मक पहल की है।
विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि जो लोग खाद्य सुरक्षा में नए जुड़े हैं या पहले से लाभ ले रहे हैं और अभी तक आधार सीडिंग व ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वे नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर जाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करवाएं। ऐसा न करने पर चयन के 3 महीने बाद परिवार स्वतः ही खाद्य सुरक्षा योजना से अलग हो जाएगा।
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