राजस्थान हाईकोर्ट के सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को रद्द करने के फैसले के बाद अब पुलिस मुख्यालय इसको निरस्त करने के आधिकारिक आदेश जारी करेगा। हालांकि, इससे पहले राज्य सरकार को यह तय करना होगा कि एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ अपील करनी है या नहीं।
यदि सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय लेती है, तो भर्ती को रद्द करने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी जाएगी। यदि सरकार एकलपीठ के फैसले को स्वीकार करती है, तो भर्ती को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भर्ती में चयनित अभ्यर्थी एकलपीठ के फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील कर सकते हैं।
पहले होगा अपील, नो-अपील का फैसला हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले की आधिकारिक जानकारी ऑफिसर-इन-चार्ज (ओआईसी) सरकार को देंगे। इसके बाद कोर्ट का यह आदेश विधि विभाग में जाएगा। जहां से इसका विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। आदेश के परीक्षण के बाद विधि विभाग इस पर अपनी राय देगा।
इसके बाद अपील, नो-अपील का फैसला भी एक कमेटी करेगी। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी इस पर फैसला करेगी। इस कमेटी में एसीएस होम के साथ ही विधि विभाग, वित्त विभाग और कार्मिक विभाग के प्रशासनिक मुखिया भी शामिल होंगे।

एसआई का कैडर कंट्रोल डीजीपी के पास वैसे तो सरकार की ज्यादातर भर्तियां कार्मिक विभाग यानी डीओपी के जरिए डील की जाती हैं। लेकिन सब-इंस्पेक्टर का कैडर कंट्रोल पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के दफ्तर के पास है। ऐसे में डीजीपी ऑफिस को ही आगे का काम करना होगा।
हालांकि डीजीपी ऑफिस आगे की प्रक्रिया का अनुमोदन सरकार में सक्षम स्तर पर करा सकता है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करने का निर्णय अगर सरकार करती है तो इसके लिए आदेश गृह विभाग के ग्रुप-1 से जारी होंगे।
ऐसा इसलिए क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का काम होम डिपार्टमेंट का ग्रुप-वन ही करता है। इस आदेश के लिए डीजीपी ऑफिस और होम डिपार्टमेंट के को-ऑर्डिनेशन में काम होगा।
RPSC का दखल होगा या नहीं एसआई भर्ती-2021 की परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी राजस्थान लोकसेवा आयोग (RPSC) पर थी। एग्जाम के बाद इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों की लिस्ट सरकार को भेज दी थी। सभी चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी थी और उन्हें फील्ड पोस्टिंग का इंतजार था। कोर्ट से भर्ती रद्द करने का आदेश आने के बाद आरपीएससी की क्या भूमिका होगी।
जानकारी के अनुसार- वैसे तो आरपीएससी का रोल खत्म हो चुका है। हालांकि फाइनल मेरिट लिस्ट आरपीएससी ने जारी की थी। ऐसे में हो सकता RPSC फाइनल मेरिट लिस्ट को रद्द कर दें।

सरकार नहीं तो चयनित अभ्यर्थी कर सकते हैं अपील अगर सरकार कोर्ट के फैसले को स्वीकार करके अपील में नहीं जाने का निर्णय लेती है तो भी मामले में अपील हो सकती है। भर्ती में चयनित अभ्यर्थी एकलपीठ के फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील कर सकते हैं।
एकलपीठ में बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी भी पक्षकार थे। वहीं एकलपीठ के फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित भी चयनित अभ्यर्थी ही हुए हैं। ऐसे में यह मानकर चला जा रहा है कि अगर सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार अपील नहीं भी करती है तो चयनित अभ्यर्थी अपील में जरूर जाएंगे।


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