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राजस्थान में हुई एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर की है।

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28 अगस्त को आए सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए विक्रम पंवार सहित अन्य अभ्यर्थियों ने अपील की है। उनकी ओर से एडवोकेट अलंकृता शर्मा ने डिवीजन बेंच में यह अपील प्रस्तुत की।

अभ्यर्थियों का तर्क है कि सिंगल बेंच का फैसला गलत है और इससे उन उम्मीदवारों के हित प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ परीक्षा दी थी। उनका कहना है कि हमारा चयन हो चुका है और हमें नियुक्तियां भी मिल चुकी हैं, ऐसे में इस स्तर पर पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। अब मामले पर डिवीजन बेंच 8 सितंबर को सुनवाई करेगी।

सोमवार को सुनवाई संभव अपीलकर्ताओं ने अपील पर जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में मेंशनिंग की है। ऐसे में मानकर चला जा रहा है कि सोमवार को जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर सकती है।

अपील में सिंगल बेंच के फैसले को रद्द करने के साथ-साथ स्टे एप्लिकेशन भी मूव की गई है। अपील में खंडपीठ के एकलपीठ के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।

RPSC में गड़बड़ियों को लेकर भी सुनवाई एसआई भर्ती को रद्द करने के साथ ही सिंगल बेंच ने आरपीएससी में गड़बड़ियों को लेकर भी स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। इसे हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर दर्ज कर लिया है। यह मामला भी डिवीजन बेंच में लिस्ट किया गया है। इस पर जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ 10 अगस्त को सुनवाई करेगी।

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रद्द की थी SI भर्ती राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी थी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने फैसला सुनाते हुए 202 पेज के आदेश में कहा- इस भर्ती का पेपर पूरे प्रदेश में फैला। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका थी। ब्लूटूथ गैंग के पास भी भर्ती का पेपर पहुंचा। इन हालातों में इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता है।

साथ ही सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर एसआई बनने वालों को राहत दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि किसी ने नए पद पर जॉइन करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया है, तो उन्हें शर्तों के अनुसार सरकारी सेवा में उनके मूल पदों पर बहाल करने का आदेश जारी किया जाना चाहिए। पूरी खबर पढ़ें

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