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कोटा की पॉक्सो क्रम-2 कोर्ट ने एक नाबालिग से रेप और ब्लैकमेल करने के मामले में केशोरायपाटन निवासी आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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प्रकरण के अनुसार पीड़िता ने 13 फरवरी 2024 को शहर के कोटा के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपी और उसकी पत्नी 16 फरवरी 2023 को उसके घर आए थे। पीड़िता के पिता उसकी छोटी बहन को स्कूल लेने और मां उस समय दुकान पर गई हुई थी।

आरोपी ने जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर नाबालिग को पिलाया और उसके बाद उसके साथ उसके दरिंदगी कर फोटो और वीडियो भी बनाएं। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता की फोटो और वीडियो के सहारे लगातार धमकियां दीं और ब्लैकमेल करते हुए कई बार दरिंदगी की।

पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने उसे 24 अप्रैल 2023, 5 मई 2023 और कई बार कोचिंग व क्वार्टर पर बुलाकर रेप किया। आखिरी बार 24 जनवरी 2024 को भी उसने रेप किया। लगातार धमकियों और प्रताड़ना के कारण पीड़िता ने कई बार सुसाइड का प्रयास भी किया। इस दौरान मम्मी- पापा ने बचा लिया।

पुलिस ने मामले में धारा 376 (2)(एन) आईपीसी व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।



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