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कोटा की कोर्ट ने 3 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 10 साल का कठोर कारावास और पचास हजार का जुर्माना दिया। आरोपी ने अपने ही गांव की मानसिक रूप से बीमार मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म किया था।
एडवोकेट वंदना नागर ने बताया कि पीड़िता के भाई ने 2022 में कोटा जिले के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि उसकी बहन मानसिक रूप से बीमार है और वह दिन के समय कई बार घर से निकल जाती है। एक दिन उसकी बहन ने पेट दर्द शिकायत की जिस पर उसे हॉस्पिटल लेकर गए जहां पर वह सात माह से गर्भवती पाई गई। इस मामले में उनके द्वारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।
पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया जहां पर 18 गवाह को 45 दस्तावेज पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी मानते हुए 50000 रुपए का जुर्माना और 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा
एडवोकेट भारत सिंह आसावत ने बताया कि 24 अगस्त 2022 को फरियादी मटरू अली ने विज्ञान नगर थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि उसका लड़का मोहम्मद सुफिल व षान मोहम्मद, और जावेद स्वंय नारकोटिक्स के सामने पुलिया के नीचे फल के ठेला लगाने को लेकर राषिद और उसके परिवारजनो के बीच कहासुनी हो गई। उस समय तो राषिद वहां से चला गया लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आया और जान से मारने की नियत से उस पर व उसके लड़को पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल सभी को निजी अस्पताल में भर्ती किया। घायल मोहम्मद सुफिल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने महावीर नगर प्रथम निवासी राषिद अली को गिरफ्तार किया। मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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